सपा विधायक समेत 5 लोग दोषी करार, 7 जून को होगा सजा का ऐलान, झोपड़ी जलाने का मामला
Irfan Solanki Arson Case
Irfan Solanki Arson Case: कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों को कोर्ट ने आगजनी का दोषी पाया गया है. अब 7 जून को उनकी सजा पर बहस होनी है. यह मामला 2 साल पुराना है, जिसमें महिला ने इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों पर घ्घर में आग लगाने का आरोप लगाया था. उन पर आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
कानपुर के अपर जिला जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सोमवार को इरफान सोलंकी को दोषी करार दिया. सीसामऊ से लगातार चार बार के विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है. इसके अलावा इस मामले में इरफान का भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मो शरीफ और इजराइल आटावाला भी दोषी माने गए हैं. इस मामले में काफी समय से ट्रायल चल रहा था. चार्जशीट जाजमऊ पुलिस की ओर से दाखिल की गई थी.
क्या था पूरा मामला ?
कानपुर के जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व साथियों पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया था. महिला फातिमा के मुताबिक 7 नवंबर 2022 को जब वह परिवार के साथ शादी में गई थी. इसी बीच इरफान, रिजवान व उनके साथियों ने बेटे को पीटा और घर में आग लगाकर उसे धकेलने की कोशिश की. मामले में जब सोलंकी पर मामला दर्ज हुआ तो वह फरार हो गए थे.
जमानत पर है शरीफ, 3 आरोपी कानपुर जेल में
मामले में इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं, जबकि उसका भाई रिजवान, शरीफ शौकत व इजराइल आटा वाला कानपुर जेल में थे, फिलहाल शरीफ जमानत पर जेल से बाहर है. इस मामले का ट्रायल मार्च महीने से ही पूरा कर लिया गया था. 14 मार्च को मामले में फैसला आना था, मगर किसी न किसी वजह से इसमें देरी होती गई. सोमवार को इरफान सोलंकी और साथियों को कोर्ट में पेश किया गया था. अब 7 जून को इनकी सजा पर बहस होगी.